उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि नगर पालिका भर्ती घोटाला शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा लगता है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय-ईडी कर रही है। शीर्ष न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच पर रोक लगाने की राज्य सरकार की याचिका भी खारिज कर दी।
