नई दिल्ली, 02 नवंबर । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा से हटाए गए रिसर्च फेलो स्कॉलर को बहाल करने के अंतरिम आदेश को पुनर्स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने 6 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
दरअसल 3 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा से हटाए गए रिसर्च फेलो स्कॉलर को दोबारा बहाल करने के अपने आदेश को हटा लिया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिसर्च फेलो स्कॉलर की सेवाएं हटाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था ऐसे में हाई कोर्ट को ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए था।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद रिसर्च फेलो स्कॉलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आदेश को स्पष्ट करने की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को कहा कि उसके आदेश का रिसर्च फेलो स्कॉलर को हटाने के आदेश से कोई लेना-देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 21 सितंबर के आदेश को दोबारा बहाल करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को आदेश दिया था कि विधानसभा रिसर्च फेलो के रूप में लगे प्रोफेशनल इस मामले की अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट ने इन महीनों में उन्हें वजीफा भी देने का आदेश दिया था।
रिसर्च फेलो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें 2019 में नियुक्त किया गया था। ये नियुक्ति एक विज्ञापन के आधार पर पूरी प्रक्रिया का पालन कर किया गया था। उनकी सेवाएं हर दो साल पर बढ़ाया जाता था और कुछ फेलो को छोड़कर सबकी सेवाएं दिसंबर 2024 में खत्म हो रही थीं।
