भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने दिग्विजय के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मामला | The Voice TV

Quote :

"जिन्दगी के लक्ष्य में प्राप्ती करते समय सिर्फ 2 सोच रखनी चाहिए, अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ता में खुद बना लूँगा।"

National

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने दिग्विजय के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मामला

Date : 06-Dec-2022

 - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा को बताया था व्यापमं और संघ का बिचौलिया

- 11 जनवरी को होगी सुनवाई

भोपाल, 5 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त (वीडी) शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट व विशेष न्यायाधीश विधान महेश्वरी एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। न्यायालय ने माना कि मामला प्रथमदृष्टया आईपीसी की धारा 500 का बनता है। न्यायालय ने सोमवार को दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने के लिए निर्देशित किया है। इसके अनुसरण में न्यायालय में उपस्थित होकर दिग्विजय सिंह को जमानत लेनी होगी। मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

दरअसल, दिग्विजय सिंह ने 04 जुलाई 2014 को मीडिया को दिए बयान में यह आरोप लगाए थे कि विष्णु दत्त शर्मा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के बीच में बिचौलिए का काम किया है। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारवार्ता में विष्णु दत्त शर्मा पर आरोप लगाए थे कि उनकी भी व्यापमं घोटाले में संलिप्तता है। उन्होंने शर्मा पर रिश्तेदारों को उपकृत करने का आरोप भी लगाया था। मीडिया में आई खबरों के बाद विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था। दिग्विजय के आरोपों से व्यथित होकर विष्णु दत्त शर्मा ने उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर कर सबूत पेश किए थे।

बीजेपी नेताओं के मुताबिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसको लेकर सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी ने धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। अदालत ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर समन जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत लेनी होगी। इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी 2023 को तय की गई है।


RELATED POST

Leave a reply
Click to reload image
Click on the image to reload
Advertisement









Advertisement