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असम के तीन जिलों को छोड़कर आज से 32 जिलों में ख़त्म होगा आफ्सपा : डीजीपी

Date : 01-Oct-2023

 गुवाहाटी, 01 अक्टूबर (। असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा है कि तीन जिलों को छोड़कर आज से असम में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (आफ्सपा) समाप्त हो जाएगा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम केवल तीन जिलों डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर में लागू रहेगा।

असम पुलिस दिवस समारोह के एक कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार देने वाला यह अधिनियम आज से लगभग सभी जिलों से हटा लिया जाएगा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम केवल तीन जिलों डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर में लागू रहेगा।

इस कानून के अनुसार सशस्त्र सुरक्षा बल बगैर किसी एफआईआर दर्ज किये या बगैर किसी वारंट के, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समय, किसी भी स्थान से उठाकर ले जा सकते हैं। शुरू से ही इस कानून का विरोध होता रहा है। लेकिन, असम में अब धीरे-धीरे शांति लौट आने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया गया है। आज से यह कानून राज्य के शेष 32 जिलों में लागू नहीं होगा।


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