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भारत को वोट देने का अधिकार कब मिला?

Date : 06-Nov-2023

 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने के बाद 1951 में भारत का पहला आम चुनाव सम्पन्न हुआ।जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले वोट श्याम सरन नेगी, (जन्म:1 जुलाई 1917 - मृत्यु:5 नवम्बर 2022) कल्पा, हिमाचल प्रदेश में एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं जिन्होंने 1951 में हुए स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहला मतदान किया।

 तत्पश्चात देश में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) 364 सीटों के साथ सत्ता में आई। इसके साथ,पार्टी ने कुल पड़े वोटों का 45 प्रतिशत प्राप्त किया था

आजादी के पूर्व केवल 50 लोगों को ही मतदान का अधिकार होता था | ये 50 लोग ऐसे होते थे, जो इलाके के मुखिया, जमींदार, बड़े साहूकार, बड़े काश्तकार हुआ करते थे | यानी की वो लगो जो लोग लगान यानी टैक्स देते थे, केवल उन्हें ही मतदान का अधिकार होता था | भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला |

भारत में वोट देने का अधिकार कब मिला?

नवीन संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 के "गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट" के अनुसार केवल 13 प्रति शत जनता को मताधिकार प्राप्त था। मतदाता की अर्हता प्राप्त करने की बड़ी बड़ी शर्तें थीं। केवल अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया जाता था।

चुनाव का इतिहास

मोटे तौर पर चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी समुदाय के लोग अपने प्रतिनिधि का निष्पक्ष रूप से चुनाव करते हैं आज के ईवीएम के जमाने से पहले चुनाव कराने के लिए अलग-अलग माध्यम का प्रयोग होता था। प्राचीन काल में प्रतिनिधियों के चयन के लिए रोचक तरीकों का  उल्लेख मिलता है। इनमें कान में कहकर वोट देना, गुप्त वोटिंग और खुला वोटिंग अलग-अलग मौकों पर आजमाए जाते थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक चुनाव का इतिहास काफी पुराना है। पुराने जमाने में गुप्त मतदान के लिए रंगीन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था और फिर एक रंग को गिनकर रिजल्ट तय किया जाता था।

प्राचीन यूनान और इटली में बहुत पहले प्रत्यक्ष वोटिंग की व्यवस्था थी प्राचीन भारत में कई राजा गंभीर विषयों पर अपने फैसले लेने से पहले जनता की सहमति भी लेना पसंद करते थे। लेकिन ज्यादातर जगहों पर बैलेट पेपर की जगह मौखिक तरीके इस्तेमाल होते थे। एथेंस में हवा में हाथ उठाकर भी वोटिंग कराया जाता था।

विधानसभा चुनाव 2023: 5 राज्यों में 1.77 लाख पोलिंग बूथ

पांच राज्यों में(मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश)आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 679 विधानसभा क्षेत्रों में 1.77 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे, 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन PWD कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, और 8,192 केंद्रों पर महिलाएं कमान संभालेंगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया हैं कि- मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी |

मतदान करने के  तरीके

1. प्रारंभिक मतदान |

प्रारंभिक वोटिंग को 2019 में गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर कर के कानून में बदल दिया गया था इसे स्टेट की सेनेट और असेम्ब्ली में द्विदलीय समर्थन प्राप्त था व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए आपको चुनाव के दिन तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है! प्रारंभिक वोट देना और चुनाव का दिन मतदान करने के बीच एकमात्र अंतर यह है कि आप कहां और कब मतदान करते हैं। आपकी प्रारंभिक वोटिंग स्थल आपके चुनाव का दिन की मतदान स्थल से अलग हो सकती है, और घंटे अलग-अलग हो सकते हैं।

प्रारंभिक वोटिंग मतदाताओं को अधिक लचीलापन देता है, चुनाव के दिन प्रतीक्षा समय कम करता है, और मतदान कर्मियों पर बोझ कम करता है, जिससे सभी के लिए अधिक सुखद मतदान अनुभव बनता है!

2. डाक द्वारा मतदान

डाक द्वारा मतदान उन लोगों के लिए एक सकुशल, आसान और सुरक्षित विकल्प है जिन्हें इसकी आवश्यकता है!

अगर आपके पास कोई वैध कारण हो, जैसे कि आप चुनाव के दिन न्यूयॉर्क से दूर होंगे या आपको कोई बीमारी या शारीरिक अक्षमता है, तो आप एक अनुपस्थित व्यक्ति के मतपत्र की माँग कर सकते हैं।

3.चुनाव के दिन मतदान

पुराने दिनों की ही तरह, आप इस 7 नवंबर को भी व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं। आपको अपने निर्धारित मतदान स्थल पर मतदान करना चाहिए। 


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