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आयकर विभाग ने साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट का 175 करोड़ रुपये का टैक्स किया माफ

Date : 28-Nov-2022

 मुंबई, 27 नवंबर (हि.स.)। अहमदनगर जिले में स्थित शिर्डी शहर में स्थित श्री साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट को धार्मिक और धर्माथ मानते हुए आयकर विभाग ने पिछले तीन साल में 175 करोड़ रुपये का टैक्स माफ कर दिया है। आयकर अधिकारियों ने बताया कि यह छूट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दी गई है। 

जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने श्री साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट को मिले दान की एकत्र रकम पर तीस प्रतिशत की लेवी लगाकर 183 करोड़ रुपये के आयकर के भुगतान का नोटिस भेजा था। इसके बाद ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने निर्धारित कर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद आयकर विभाग ने शिरडी के श्री साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट को धार्मिक और धर्माथ मानते हुए ट्रस्ट पर पिछले तीन साल में लगे 175 करोड़ रुपये के आयकर को माफ कर दिया। इससे श्री साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट को काफी राहत मिली है।

उल्लेखनीय है कि साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट जनहित के काम करते रहा है, साथ ही शिरडी गांव के विकास के लिए समर्पित है। ट्रस्ट यहां आने वाले भक्तों को आवास, भोजन (मुफ्त), जलपान और बहुत कुछ जैसी विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसी तरह संस्थान ट्रस्ट स्कूल और कॉलेज (जूनियर और सीनियर), कक्षा जूनियर केजी से दसवीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पेयजल आपूर्ति, अस्पताल (श्री साईंबाबा सुपरस्पेसिलिटी अस्पताल और श्री साईंनाथ अस्पताल दान के आधार पर) भी चलाता है। 

हिन्दुस्थान समाचार/ राजबहादुर


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