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सट्टेबाजी और जुआ के विज्ञापनों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीसीपीए ने जारी किया परामर्श

Date : 06-Mar-2024

 नई दिल्ली, 6 मार्च । सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ सख्त प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और ऐप्स सीधे तौर पर या फिर गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुआ के विज्ञापन दे रहे हैं। इनके प्रभाव में आकर युवाओं पर वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है।

इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक व्यापक परामर्श जारी किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार दिए गए परामर्श में अवैध गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पहले ही मीडिया प्लेटफार्मों को इस संदर्भ में आगाह किया जा चुका है।

सरकार का कहना है कि गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुआ के प्रचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किसी भी प्रकार के माध्यम का उपयोग कर दिए गए विज्ञापनों पर लागू होगी। साथ ही इसमें मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों के लिए भी स्पष्ट चेतावनी है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के प्रचार या विज्ञापन में शामिल हर व्यक्ति इसके लिए जवाबदेह है।


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