शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों के सभी काडर की सीधी भर्ती में सभी पदों पर केंद्रीय शिक्षण संस्थान-शिक्षक काडर आरक्षण-अधिनियम-2019 के अनुरूप आरक्षण दिया गया है। मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को अधिनियम के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं।
