सरकार ने कहा है कि इस वर्ष 31 मार्च तक कर्मचारी भविष्य निधि योजना के निष्क्रिय खातों में 4900 करोड़ रुपये से अधिक धन था। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि 15 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले प्रतिष्ठान के किसी भी कर्मचारी को वैधानिक रूप से संगठन में शामिल होना और वेतन का 12 % योगदान करना आवश्यक है। श्री तेली ने कहा कि नियोक्ता को भी वेतन का 12 प्रतिशत योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है और वर्तमान में यह सीमा 15 हजार रुपये प्रति माह है।
