पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उनको 21 जून तक गिरफ्तारी से छूट दे दी है। इससे पहले कल पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनके निकट सहायकों के खिलाफ कथित रूप से तोशाखाना उपहारों से संबंधित जालसाजी से तैयार रसीद जमा कराने के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को किसी भी मामले में 13 जून तक गिरफ्तार किए जाने के लिए पुलिस पर रोक लगा दी थी। इमरान खान पर सौ से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी पर तोशाखाना के तोहफों और अल कादिर ट्रस्ट के दो मामले हैं।
