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इंडोनेशिया में विवाहेतर व 'लिव इन' संबंध गैरकानूनी, संसद ने किया सजा का प्रावधान

Date : 06-Dec-2022

 -विवाहेतर संबंधों में एक साल व 'लिव इन' में छह माह की जेल

-गर्भनिरोधन व धार्मिक निंदा भी अपराध, तीन साल तक सजा

जकार्ता, 6 दिसंबर (हि.स.)। इंडोनेशिया में अब विवाहेतर संबंध बनाना या बिना विवाह किये साथ रहना यानी 'लिव इन' में रहना गैरकानूनी हो गया है। इंडोनेशियाई संसद ने इस बाबत कानून बनाकर ऐसी स्थितियों में सजा का प्रावधान किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की संसद ने अपनी दंड संहिता में एक लंबित और चर्चित संशोधन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद इंडोनेशिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (शादी से बाहर जाकर यौन संबंध) रखना या बिना विवाह साथ रहना ('लिव इन रिलेशनशिप') अपराध घोषित कर दिया गया है। ऐसा करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यह नियम इंडोनेशिया में रह रहे नागरिकों या विदेश गए हुए लोगों, दोनों पर समान रूप से लागू होगा। संसद द्वारा पारित नए संशोधन के अनुसार इंडोनेशिया में अब विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने पर एक साल की जेल का प्रावधान है। हालांकि, इस मामले में पुलिस पति-पत्नी, माता-पिता या बच्चों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ही कार्रवाई कर सकेगी।

नए संशोधनों में इंडोनेशिया में 'लिव इन' संबंधों में रहने वालों के लिए छह माह सजा का प्रावधान किया गया है। नए संशोधन में गर्भनिरोधन व धार्मिक निंदा भी अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके लिए तीन साल तक सजा हो सकती है। नए कानून में गर्भपात को भी अपराध घोषित किया गया है। सिर्फ चिकित्सकीय परिस्थितियों और दुष्कर्म के मामलों को इससे दूर रखा गया है। हालांकि इन मामलों में भी भ्रूण के 12 सप्ताह से कम उम्र का होने की शर्त रखी गयी है। इंडोनेशिया के कानून व मानवाधिकार मंत्रालय के उपमंत्री एडवर्ड हिराईज ने बताया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस आपराधिक कोड को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


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