बांग्लादेश में, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन ने बुधवार को हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को राजद्रोह के एक मामले में जमानत दी गई थी।
चैंबर जज न्यायमूर्ति एमडी रेजाउल हक ने सरकार की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की।
यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, दोपहर में इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले में चिन्मय को जमानत दे दी । न्यायमूर्ति एमडी अतोअर रहमान और न्यायमूर्ति एमडी अली रजा की पीठ ने आदेश पारित किया। आदेश के तुरंत बाद, राज्य ने अपीलीय डिवीजन के चैंबर कोर्ट में अपील दायर की, जहां अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अनीक आर हक ने हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित करने की दलील दी राज्य के वकीलों ने यह भी बताया कि चैंबर कोर्ट ने निलंबन हटा लिया है तथा सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए रविवार की तारीख तय की है।
